छत्तीसगढ़

महिला स्वयं सहायता समूह से 06 लाख 43 हजार रुपये लोन की राशि लेकर किस्त नही भरते हुए टालमटोल कर धोखाधड़ी कारित करने के मामले मे सरगुजा पुलिस की कार्यवाही

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थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम द्वारा मामले मे कार्यवाही करते हुए आरोपी कों किया गया गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से पेपर कतरन किया गया जप्त

आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों पर पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि आवेदिकागण अन्नपूर्णा फाईनेस प्राइवेट लिमिटेड स्वयं सहायता समुह के सदस्य आरती एवं अन्य द्वारा जन चौपाल मे लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराया गया कि स्वतंत्र माइको फाईनेन्स प्रा.लि. स्वयं सहायता समूह की महिलाओ को संतोष उर्फ राजू सोनी उम्र 45 साल साकिन दरिमा थाना दरिमा द्वारा लोन की राशि पर ब्याज देने की बात कहकर लालच देकर कुल 06 लाख 43 हजार रुपये लोन लिया था,

आरोपी वर्तमान मे लोन लेकर किस्त में पैसा देना बंद कर दिया हैं और छलपूर्वक टालमटोल कर रहा है। जिसकी जांच पर प्रार्थी गवाहों के कथन एवं दस्तावेज के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया सदर धारा का अपराध होना पाये जाने पर दिनांक 29/08/24 कों थाना लुन्ड्रा मे अपराध क्रमांक 205/24 धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना आरोपी संतोष उर्फ राजू सोनी उम्र 45 साल साकिन दरीमा थाना दरीमा द्वारा कुल रकम मे से 04 लाख 55 हजार 132 रुपये का छलपूर्वक भुगतान नहीं करना पाया गया है, पुलिस टीम द्वारा आरोपी की गिरफ़्तारी हेतु सतत प्रयास किये जा रहे थे, पुलिस टीम द्वारा आरोपी की गिरफ़्तारी हेतु मुखबीर तैनात किये गये थे, जो मुखबीर सूचना पर फरार आरोपी को रेड कर पकड़ा गया पुछताछ करने पर उक्त रकम प्राप्त कर व्यवसाय में एवं खाने पीने में खर्च करना बताया हैं,

तथा पेपर के जरिये पैसा पटाने पर रोक होने की जानकारी होना बताकर पैसा वापस करने से इंकार करना बताया जो आरोपी के कब्जे से पेपर कतरन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया हैं, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी लुन्ड्रा उप निरीक्षक शिशिरकान्त सिंह, उप निरीक्षक नवल दुबे, प्रधान आरक्षक नामूल राम, आरक्षक दीपक पाण्डेय शामिल रहे।

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