छत्तीसगढ़

शराब पीने के लिए पैसे देने से मना करने पर मारपीट एवं घर मे तोड़फोड़ किये जाने के मामले मे सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही, मामले मे 03 आरोपी किये गये गिरफ्तार

🔷 थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
🔷 पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन मे मामले मे शामिल आरोपियों के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही किये जाने हेतु किया गया निर्देशित।
🔷 पुलिस टीम द्वारा मौक़े से प्रार्थी द्वारा पेश किये जाने पर घटना मे प्रयुक्त डंडा, दरवाजा का टुटा पल्ला, खिड़की का टुटा कांच किया गया बरामद।
🔷 घटना के आरोपी घटना पश्चात फरार चल रहे हैं, जिनका पता तलाश किया जा रहा हैं, जल्द ही सभी आरोपी कर लिए जायेंगे गिरफ्तार।

आपराधिक गतिविधियों मे शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी सतीश कुमार बारी उम्र 32 वर्ष साकिन चांदनी चौक अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 03/11/24 कों थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 3/11/24 के देर शाम मायापुर का गणेश उर्फ गोलू स्वीप्ट डिजायर कार से इसके पास आकर शराब पीने के लिए जबरन पैसा की मांग करने लगा, प्रार्थी द्वारा पैसा देने से मना किया तो गणेश उर्फ़ गोलू प्रार्थी कों गंदी गंदी गाली गलौज देते हुए धक्का मुक्की मारपीट करने लगा।

तभी झगडा विवाद को देखकर आसपास मोहल्ले के अन्य लोग के द्वारा गणेश उर्फ गोलु को वहां से किनारे कर दिये और प्रार्थी मामले की रिपोर्ट करने थाना गया था। उसी समय प्रार्थी सतीश बारी की बहन फोन कर बताई कि गणेश उर्फ गोलू अपने अन्य साथियो एवं कई लड़को को प्रार्थी के घर के पास बुला लिया हैं और वे लोग लाठी, डण्डा पकडे हुवे है, घर को आग लगा देंगें कहकर गंदा-गंदा गाली गलौज करते हुवे खिड़की, दरवाजा को ईंटा, डण्डा से खिडकी दरवाजा को मारपीट कर रहे है। तब प्रार्थी घर जाकर देखा तो उसके घर का दरवाजा का एक पल्ला क्षतिग्रस्त व खिड़की के पल्ला का कांच टूट गया है, एवं गणेश उर्फ गोलू के भाई के द्वारा प्रार्थी कों फोन पर जान से मारने का धमकी दिया गया है कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 773/24 धारा 191(2), 191(3), 191(1), 296, 351(3), 115(2), 324 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

⏩ दौरान विवेचना प्रकरण के प्रार्थी व गवाहों का कथन दर्ज किया जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, प्रार्थी सतीश बारी के द्वारा आरोपीगणों के घटना कारित करने उपरांत फेंककर गये डण्डा को रखा था जिसे पेश करने पर जप्त किया गया है। तथा घटना में टुट फुट हुवे खिडकी का कांच, एवं दरवाजे के टूटे हुए पल्ला को भी जप्त किया गया है। दौरान विवेचना घटनास्थल का सीसीटीव्ही फुटेज का अवलोकन पर आरोपीगण गणेश उर्फ गोलु, रितेश पाण्डेय एवं प्रभु साहु का पहचान होने पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01)गणेश कोरवा उर्फ गोलु पिता अनिल कोरवा उम्र 26 वर्ष साकिन मायापुर, (02)रितेश पाण्डेय पिता मिथलेश पाण्डेय उम्र 28 वर्ष साकिन चौक मायापुर शास्त्री आटो मोबाईल के पास (03) प्रभु साहु पिता विजय साहु उम्र 26 वर्ष साकिन विक्टोरिया पब्लिक स्कूल के पास अम्बिकापुर का होना बताया गया, आरोपियों से घटना के संबंध में पुछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं, घटना मे शामिल अन्य आरोपी घटना के पश्चात से फरार हैं, फरार आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा हैं, जल्द ही अन्य सभी आरोपियों की गिरफ़्तारी कर ली जायगी।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उप निरीक्षक वंश नारायण शर्मा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव, प्रधान आरक्षक शत्रुधन सिंह, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, प्रधान आरक्षक अमित सिंह, आरक्षक चंचलेश सोनवानी एवं थाना कोतवाली के पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे।

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