छत्तीसगढ़

खाद्यान ग़बन करने वाले सरपंच, सचिव, सहायक विक्रेता पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

बलरामपुर।बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत शंकरगढ़ अंर्तगत ग्राम भुनेश्वरपुर के सरपंच, सचिव, सहायक विक्रेता पर 341010 रूपर के खाद्यान्न ग़बन के मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि बलरामपुर जिला खाद्य अधिकारी एसबी कामठे ने थाना पहुंच केस दर्ज कराया कि ग्राम भुनेश्वरपुर के ग्रामिणो द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनिमियता के संबंध शिकायत अनुविभागीय अधिकारी शंकरगढ़ को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था।

जांच खाद्य निरीक्षक शंकरगढ छविला पैकरा द्वारा किया जिसमें ग्राम पंचायत भुनेश्वरपुर के सरपंच सविता,सचिव रामगहन राम व सहायक विक्रेता वनस्पति पैकरा द्वारा उक्त खाद्य सामग्रियों का गबन कर कुल राशि 341010 रुपए का शासन को आर्थिक क्षति पहुचाई है,कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला बलरामपुर जिसकी जांच खाद्य निरीक्षक शंकरगढ से कराया गया

खाद्य निरीक्षक शंकरगढ अपने जांच प्रतिवेदन में माह अगस्त 2023 में कुल 126 राशन कार्डधारी को 25 क्विंटल खाद्यान्न वितरण किया गया तथा कुल 269 राशन कार्डधारी को खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया।माह अगस्त के डी ओ अनुसार कुल 122.81 क्विंटन  चावल 702 क्विंटल चना 7.01 क्विंटल नमक 3.51 क्विंटल.म शंक्कर भडारण हुआ था

जिसमें वितरण पश्चात 97.81 क्विंटन चावल जिसका बाजार मूल्य 293430 से चना 5.7 क्विंटल (बाजार मुल्य 25200रू) शंक्कर 2.80 क्विंटल (बाजार मुल्य 11200रू) नमक 5.59  क्विंटल (बाजार मुल्य 11180रू) उपलब्ध होना चाहिए था परंतु वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत भुनेश्वरपुर के सरपंच सविता पैकरा,सचिव रामगहन राम व सहायक विक्रेता वनस्पति पैकरा द्वारा उक्त खाद्यान्न सामग्रियो को गबन कर राशि 341010 रुपए का शासन को आर्थिक क्षति पहुचाई गई है।

पुलिस ने ग्राम पंचायत भुनेश्वरपुर के शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालनकर्ताओ सरपंच सविता पैकरा सचिव रामगहन राम व सहायक विक्रेता वनस्पति पैकरा के विरूद्व धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, (3),(7) के तहर केस दर्ज किया।

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