छत्तीसगढ़

नकली पुलिस सहित उसके अन्य साथियों को जशपुर पुलिस ने दबोचा

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जमीन संबंधी केश का निपटारा हेतु पूजा पाठ कराकर मुर्गा, बकरा के साथ वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर 2200 रू. लूटने वाले 05 आरोपियों को बगीचा पुलिस ने किया गिरफ्तार,

घटना में प्रयुक्त 02 कार भी जप्त,

थाना बगीचा में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 202/2024 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, 351(2), 351(3), 115, 3(5), 2024, 205 का अपराध दर्ज।

आरोपीगणों के नाम:-
1. राजू उर्फ विनोद कुमार चौहान उम्र 32 साल निवासी गिरहुलडीह बारोडीह थाना सीतापुर जिला सरगुजा।
2. मानेष्वर मरकाम उम्र 52 साल निवासी गिरहुलडीह बारोडीह थाना सीतापुर जिला सरगुजा।
3. इन्द्र कुमार उर्फ मंगल मरावी उम्र 31 साल निवासी गेरसा पखनापारा थाना सीतापुर जिला सरगुजा।
4. प्रदीप राम उम्र 46 साल निवासी गिरहुलडीह बारोडीह थाना सीतापुर जिला सरगुजा।
5. किशन कुमार महंत उम्र 44 साल निवासी मरोल थाना बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.)।

जप्ती:- (1) मारूती कार CG 13 V 8823
(2) टाटा नेक्सन CG 14 MS 3264
(3) नकली पुलिस वर्दी एवं नगदी रकम 2200 रू.।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गंगा राम उम्र 36 साल निवासी बरियो थाना राजपुर जिला बलरामपुर ने दिनांक 30.10.2024 को थाना बगीचा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनके परिवार में जमीन संबंधी केश पूर्व से चल रहा है, साथ ही इनके गांव का रहने वाला दोस्त अनिल का भी गांव के ही किसी दूसरे व्यक्ति से जमीन संबंधी केश चल रहा है। प्रार्थी एवं इसका दोस्त अनिल के जमीन संबंधी केश का निपटारा हेतु पूर्व में प्रार्थी ने इन्द्र कुमार उर्फ मंगल मरावी से चर्चा किया था तब इन्द्र कुमार उर्फ मंगल मरावी ने प्रार्थी को कहा कि तुमलोग पूजापाठ कराओगे तो केश जीत जाओगे और कहा कि मेरे संपर्क में एक सिद्ध प्राप्त पुजारी पण्डा है।

इसके कुछ दिन बाद दिनांक 15.10.2024 को इन्द्र कुमार उर्फ मंगल मरावी ने प्रार्थी को फोन करके कहा कि – “मैं पुजारी पण्डा के पास आया हूं, तुमलोग यहीं पर आ जाओ” कहने पर प्रार्थी एवं उसका दोस्त दोनों उसके बुलाये हुये जगह ग्राम महादेवडांड़ थाना बगीचा पर पहुंचे वहां पर इन्द्र कुमार उर्फ मंगल मरावी और राजू उर्फ विनोद कुमार चौहान अपने लाये कार में बैठाकर अपने घर ग्राम बारोडीह थाना सीतापुर ले गये, वहां पर पहले से पूजारी पण्डा मौजूद था, वहां जाने पर पूजारी इनका नाम, पता और केश के संबंध में पूछने के बाद पूजा पाठ किया और कहा कि यहां पर अपना नाम, पता लिखो।

फिर उसके बाद यहां पर पूजापाठ नहीं होगा बाहर सिवान जंगल तरफ जाकर और पूजापाठ करना होगा कहा और गाड़ी में बैठाये और चलने लगे। वे लोग रास्ते में ही गांव से मुर्गा, बकरी को उठाये और जंगल किनारे ले गये। वहां पर बैठते ही कुछ व्यक्ति अचानक आये और प्रार्थी एवं उसके दोस्त को मारपीट करते हुये कहने लगे कि – “किसी को मरवाने आये हो कहते हुये प्रार्थी एवं उसके साथी को मारपीट करने लगे”, वे लोग मुर्गा, बकरी को जबरन पकड़वाकर मोबाईल से वीडियो बनाने लगे और बोले कि पैसा दो नही तो तुमलोगों का वीडियो वायरल कर देंगें, पब्लिक ऐप में डाल देंगें,

फिर वे लोग फोन करके कहीं से एक पुलिसवाले को बुलाये, पुलिसवाला टाटा नेक्सन कार क्र. सी.जी. 14 एम.एस. 3264 में आया और पुलिसवाला भी प्रार्थी एवं उसके दोस्त को मुर्गा, बकरा को जबरन पकड़ाकर वीडियो बनाया और कहा कि चलो गाड़ी में बैठो और वाहन में बैठाकर उन्हें राजू उर्फ विनोद चौहान के घर में लेकर आ गया। तत्पष्चात् डायरी में प्रार्थी एवं उसके दोस्त का नाम,

पता पूछकर उनका दस्तखत लिया एवं केष समाप्त करने के नाम पर पैसा मांगने लगा और कहा कि पैसा घर से मंगाओ नहीं तो जेल भेज देंगे बोलने पर डर से अपने पास रखे कुल रू. 2200 /- को राजू उर्फ विनोद चौहान को दे दिया, कुछ देर बाद किसी तरह से प्रार्थी उसका साथी पीछा छुड़ाकर वहां से भाग गये। प्रार्थी गंगा राम की उक्त रिपोर्ट पर थाना बगीचा में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, 351(2), 351(3), 115, 3(5), 2024, 205 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा उक्त प्रकरण के आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी हेतु एसडीओपी एवं अति.पुलिस अधीक्षक बगीचा श्रीमती निमिषा पाण्डेय एवं थाना प्रभारी बगीचा निरीक्षक रामसाय पैंकरा के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना किया गया, टीम में सायबर सेल को भी संलिप्त किया गया था। टीम द्वारा मुखबीर सूचना पर आरोपियों के निवास में दबिश देकर उक्त प्रकरण के सभी 05 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया।

पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार करते हुये राजू उर्फ विनोद चौहान से घटना में प्रयुक्त मारूती कार सी.जी. 13 व्ही. 8823, किशन कुमार महंत से टाटा नेक्सन कार क्र. सी.जी. 14 एम.एस. 3264, नकली पुलिस वर्दी एवं सभी आरोपियों से बंटवारा में प्राप्त कुल रकम 2200 रुपए को जप्त किया गया है। उक्त सभी आरोपियों के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर दिनांक 30.10.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में निरीक्षक रामसाय पैंकरा, स.उ.नि. भुनेष्वर भगत, स.उ.नि. नसरूद्दीन अंसारी, आर. 685 मुकेष पाण्डेय, आर. उमेष भारद्वाज एवं अन्य कर्मचारियों का योगदान रहा है।   

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