छत्तीसगढ़

शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 02 आरोपियों को कोरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार

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एक दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों से कर चुके है 50 लाख से ज्यादा की ठगी

दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को प्रार्थी तेजू राम पिता स्व. गंगाराम, निवासी जमगहना ने थाना चरचा में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इस्तेखार खान पिता मोहम्मद जुम्मन निवासी चरचा तथा नारेंद्र भारत पिता बेदिलाल भारत निवासी बिलासपुर के द्वारा उसे राजस्व विभाग में लिपिक के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 4.50 लाख रुपये का ठगी किया है।

उक्त जानकारी से पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार को अवगत कराया गया। एसपी कोरिया द्वारा तत्काल वैधानिक कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर थाना चरचा में आरोपियों के विरुद्ध अप. क्र. 240/2024, धारा 420, 120(B), 467, 468 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपीगण के द्वारा प्रार्थी के अलावा संतोष देवांगन, अनिल चरवा, पुष्पा, देव कुमार, विजय कुमार,संजय कुमार, मनीष, सूरज, जागेश्वरी, अमन जरटी, अशोक, मुकेश एवं अन्य लोगो से भी नौकरी लगाने के नाम पर कुल 50 लाख रुपये की ठगी कर चुके है।

उक्त प्रकरण में कोरिया पुलिस द्वारा आरोपियों की निरंतर पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान आरोपियों इस्तेखार खान को उसके निवास स्थान चरचा एवं नारेंद्र भारत को उसके निवास स्थान सकरी जिला बिलासपुर से पकड़ा गया, साथ ही आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज, घटना में इस्तेमाल मोटर सायकिल एवं 02 नग मोबाईल को भी जप्त किया गया है।

आरोपियों ने अपने मेमोरेंडम कथन में बताया कि उनके द्वारा प्रार्थी समेत विभिन्न व्यक्तियों से भृत्य एवं लिपिक के पद पर शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया है। आरोपी नरेंद्र भारत द्वारा यह भी बताया गया कि प्रार्थीगणों से मिले पैसे को स्वयं के ईलाज कराने में खर्च किया गया है। आरोपियों के द्वारा दिए बैंक ख़ाता की जानकारी लेकर विवेचना की जा रही है।

आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 120(B), 467, 468 भादवि. के तहत वैधानिक कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

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