छत्तीसगढ़

मत्स्याखेट पर 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णतः प्रतिबंधित

Advertisement

बलरामपुर  मत्स्य पालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया है कि वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नवीन मत्स्य पालन अधिनियम के तहत् 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में प्रदेश के समस्त नदियों,

नालों तथा छोटे नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, जलाशय निर्मित किये गये हैं। सभी में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस नियम को उल्लंघन करने एवं अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button