
आरोपी का नाम :-
1. देव कुमार सूर्यवंशी उर्फ देवा पिता नगीना लाल उम्र 25 वर्ष सा० सिंघाडीपारा रामगढ़ चौकी रामगढ़ थाना सोनहत,
2. राज कुमार अगरिया पिता नवलसाय उम्र 35 वर्ष सा० सिंघाडीपारा रामगढ़ चौकी रामगढ़ थाना सोनहत
दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को रामगढ़ सोलर ऑपरेटर प्रार्थी छोटेलाल सूर्यवंशी, निवासी सिंघाड़ीपारा रामगढ़ द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि, दिनांक 08 अक्टूबर 2024 को रात्रि में प्लांट में ताला लगाकर घर में सोया था, दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को ताला खोलकर देखा तो सोलर प्लांट के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। प्लांट में लगे 60 नग बैटरी में से 04 नग बैटरी गायब था, किसी अज्ञात चोर द्वारा सोलर प्लांट से 04 नग बैटरी को चोरी कर ले गया है।
प्रार्थी के रिपार्ट पर थाना सोनहत में अपराध क्र. 168/2024 धारा 303 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी से पूछताछ कर निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। इसी दौरान मुखबीर की सूचना के आधार पर प्रकरण में संदेही देव कुमार सूर्यवंशी उर्फ देव पिता नगीना लाल उम्र 25 वर्ष सा० रामगढ़ को कोरिया पुलिस की टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं पूछताछ किया गया, जिसमें उसने उक्त चोरी की घटना को कारित करना स्वीकार किया है।
आरोपी ने अपने मेमोरण्डम कथन में बताया कि वह दिनांक 08 अक्टूबर 2024 के भोर में प्लांट का ताला तोड़कर 04 नग बैटरी निकालकर खेत में छुपाया था। दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को अपने सहयोगी राज कुमार के साथ मोटरसायकल से बैटरी लेकर विक्रमपुर आये और जंगल में बैटरी तोडकर उसका तांबा बेच दिये हैं।
प्रकरण में आरोपी के निशानदेही पर बैटरी का कवर एवं प्लास्टिक विक्रमपुर जंगल से बरामद किया गया है। प्रकरण के आरोपी देव कुमार सूर्यवंशी उर्फ देव पिता नगीना लाल उम्र 25 वर्ष सा० रामगढ़ एवं राज कुमार अगरिया पिता नवलसाय उम्र 35 वर्ष सा० सिंघाडीपारा के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।