छत्तीसगढ़

अवैध इमारती लकड़ी से भरा पिकअप जब्त, तस्कर गिरफ्तार

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राजपुर।बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के गोपालपुर सर्किल के अंर्तगत करवा-लिलौटीं जंगल से वन विभाग ने रात्रि गस्त के दौरान पिकअप में अवैध परिवहन करते साल का चार लट्ठा ज़ब्त किया। वन विभाग ने ज़ब्त साल लट्ठा व पिकअप की अनुमामित लागत साढ़े आठ लाख रुपए आंकी है। 

वन मंडलाधिकारी अशोक तिवारी के निर्देश व उप मंडलाधिकारी आरएसएल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में संगठित वन अपराध की रोकथाम की सघन मुहीम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में वन परिक्षेत्राधिकारी महाजन लाल साहू के नेतृत्व में बीती दरम्यानी रात्रि गस्त के दौरान पिकअप क्रमांक यूपी 64 सीटी 1826 में अवैध रूप से साल लट्ठा 4 नग 1.207 घन मीटर लोडकर परिवहन किया जा रहा था। वन विभाग ने 

वन कक्ष क्रमांक आरएफ 54 के समीप ज़ब्त किया। पिकअप चालक ग्राम मोदीपारा बैकुंठपुर जिला कोरिया निवासी सुंदर दास पिता अधीन दास के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) च,  52 एवं छत्तीसगढ़ वनोपज अभिवहन नियम 2001 की धारा 22 नियम (3) के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसकी सूचना वन विभाग ने प्रथम श्रेणी न्यायालय मजिस्ट्रेट बलरामपुर को दे दी गई है एवं प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी राजपुर द्वारा उक्त वाहन पर राजसात की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

कार्यवाही के दौरान उपवनक्षेत्रपाल रामकुमार लकड़ा, वनपाल अशोक शुक्ला, रामानंद यादव,  सुमन पैकरा,  अश्वनी बैगा, महादेव , वनरक्षक धीरेन्द्र प्रताप सिंह, रामचंद्र जायसवाल, संजीव कुमार , राकेश देवांगन, रामौतार राम ,राजेश खलखो आदि उपस्थित थे।

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