रायपुर – छत्तीसगढ़ – राज्य के राजस्व अधिकारियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है।
पिछले बार हड़ताल के दौरान उठाई गई एक प्रमुख मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अब न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम को लागू करने का आदेश जारी किया है। जिसके बाद बिना विभागीय अनुमति के राजस्व अधिकारियों पर एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं होगा ।
मिल रही जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की एक मांग पूरी हो गई है। न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम राजस्व अधिकारियों पर लागू करने के लिए राजस्व अधिकारियों ने पिछली बार की गई हड़ताल के दौरान इस मांग को लेकर आवाज उठाया था ।
जिसके बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है
रेवेन्यू सेक्रेटरी अविनाश चंपावत के द्वारा पहल करते हुए
महत्वपूर्ण मांग को पूरी की गई है ।