छत्तीसगढ़

जशपुर पुलिस द्वारा  सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु लगातार किया जा रहा है पहल

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जशपुर जिले के विभिन्न थाना/चौकी क्षेत्र में अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने, तीन सवारी एवं तेज गति से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई,

विगत दिवस थाना/चौकी द्वारा अभियान चलाकर कुल 45 प्रकरणों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर रू. 15,000 /- समंन शुल्क वसूल किया गया,

मालवाहक वाहनों को सवारी के रूप में इस्तेमाल करने वाले वाहनों पर भी कार्यवाही की गई,

जशपुर पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर कुल 332 प्रकरणों में कार्यवाही कर 1,95,300 /- समंन शुल्क वसूल किया गया,

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् नियमित कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 08.06.2024 को जिला जशपुर के विभिन्न थाना/चौकी क्षेत्र में नाकाबंदी कर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का ब्रीथ एनलाईजर के माध्यम से चेक कर एवं तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही गई। साथ ही दो पहिया वाहन में तीन सवारी पाये जाने पर चालानी कार्यवाही किया गया।

थाना जशपुर द्वारा 08 प्रकरण, चौकी आरा 07 प्रकरण, थाना दुलदुला 08 प्रकरण, थाना बगीचा 08 प्रकरण, थाना नारायणपुर 01, थाना कुनकुरी 06, थाना तपकरा 04, चैकी करडेगा 01, थाना कांसाबेल 02 प्रकरण में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही करते हुये चालान किया गया है।

विभिन्न जगहों पर आये दिन एक्सीडेंट होने पर मालवाहक वाहनों को सवारी वाहनों के रूप में इस्तेमाल करने वाले वाहनों के विरूद्ध जशपुर पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा विगत 01 सप्ताह में संयुक्त रूप से पूरे जिले में कार्यवाही किया गया है। पुलिस द्वारा कुल 181 प्रकरण में 62,300 /- समंन शुल्क वसूल किया गया है एवं परिवहन विभाग द्वारा कुल 141 प्रकरणों में 1,33,000 /- समंन शुल्क वसूल किया गया है।

दुपहिया वाहन में तीन सवारी के प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा 84, परिवहन विभाग द्वारा 03, बिना हेलमेट के प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा 17, परिवहन विभाग द्वारा 28, बिना सीटबेल्ट के प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा 09, परिवहन विभाग द्वारा 50, अवैध पार्किंग के प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा 06, तेज गति से वाहन चलाने में पुलिस विभाग द्वारा 02, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के प्रकरण परिवहन विभाग द्वारा 06, मौके पर दस्तावेज पेश नहीं करने के प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा 54, परिवहन विभाग द्वारा 02, बिना नंबर के वाहन चलाने के प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा 07, परिवहन विभाग द्वारा 07, बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर परिवहन विभाग द्वारा 02, बिना लायसेंस के वाहन चलाने के प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा 01, परिवहन विभाग द्वारा 09, बिना बीमा के वाहन चलाने पर परिवहन विभाग द्वारा 04, वाहन में निजी वाहन या लोक वाहन न लिखा पाये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा 02, माल वाहक वाहन में सवारी बैठाते पाये जाने पर पुलिस विभाग द्वारा 01, परिवहन विभाग द्वारा 16, नो पार्किंग में गाड़ी करने के प्रकरण में परिवहन विभाग द्वारा 03, वाहन में रेडियम पट्टी नहीं होने एवं बिना बिना फिटनेस के वाहन पर परिवहन विभाग द्वारा 3-3, प्रेशर हाॅर्न के 01 एवं आदेश की अवहेलना करने पर परिवहन विभाग द्वारा 02 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है।

पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा अपील किया गया है कि – “आपका जीवन परिवार एवं देश के लिये अमूल्य है, कृपया शराब पीकर वाहन चलाकर इसे व्यर्थ न जाने दें, यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं दूसरों को भी सुरक्षित रखें।”

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