कलेक्टर अनुमोदन आदेश बिना, किया गया विशेष ग्रामसभा का आयोजन

Advertisement
Advertisement

रायगढ़ :- रायगढ़ जिला में अनोखा मामला सामने आया है जिसमें कलेक्टर के आदेश बिना, जिला सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता किरण प्रदान द्वारा खरसिया ब्लाक के 4 ग्राम पंचायतों का ब्लॉक सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता संतोष बरेठ के साथ मिलकर सामाजिक अंकेक्षण कार्य व ग्राम सभा का आयोजन किया गया , जो कि पंचायत राज अधिनियम के नियमों का घोर उल्लंघन है।

आपको बतादे कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ व जिला कलेक्टर जिला रायगढ़ के आदेश क्र.79/जि.प./सा.अ./पत्रचार / 2023-24 दिनांक 14 फरवरी 2024 में कुल 22 ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य होना था, किन्तु जिला रायगढ़ में पूर्व जिला सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता किरण प्रधान के द्वारा कुल 26 ग्राम पंचायतों का निरिक्षण कराया गया, वही डी.एस.ए.एफ. किरण प्राधन द्वारा छ:ग सामाजिक अंकेक्षण इकाई रायपुर छतीसगढ़ के नियमों को दरकिनारे करते हुए किरण प्राधन द्वारा अपनी पद का दुरपयोग करते हुए बिना कलेक्टर आदेश, अनुमोदन, फाइल पुटप किये बिना ही जनपद पंचायत खरसिया को सुचना दिए चार ग्राम पंचायतों पामगढ़ ,खैरपाली ,सोंड्का, बसनाझर में शोसल ऑडिट का कार्य वी.एस.ए./वी.आर.पी. के नाम पर संपादन किया गया और विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया । परन्तु पत्र क्रमांक 18/जि.प./छ.ग़.स.आ.ई./नि.बै./ पत्राचार दिनांक 07/01/2024 के आदेश अनुसार उन्हीं चार पंचायतों का निकासी बैठक किया गया ।

यह सब कृत्य की जानकारी उच्च अधिकारीयों छ:ग सामाजिक अंकेक्षण इकाई रायपुर छ:ग संचालक महोदय पीसी मिश्रा को हो होने के बाद भी अब तक किरण प्रधान के ऊपर कोई भी उचित कार्यवाही आखिर क्यों नहीं किया गया….?

आखिर एक संविदा कर्मी द्वारा कलेक्टर और जिला सीईओ के आदेशों को आखिर किसके सह पर दरकिनार कर अपनी मनमानी किया गया, जिम्मेदार अधिकारी इस कृत्य पर आखिर मौन क्यूं….

Advertisement
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *