छत्तीसगढ़

21वर्ष पुराने मामले में फरार आरोपी को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर से जारी गिरफ्तारी वारंट पर भेजा गया जेल

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मामले का विवरण इस प्रकार है कि थाना मरवाही के अपराध क्रमांक 45/2004 धारा 363,366,376 भादवि के आरोपी रोहित कुमार पिता जयप्रकाश परस्ते उम्र 25 वर्ष निवासी लोहारी थाना मरवाही का अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जिसका प्रकरण क्रमांक 371/2004है। प्रकरण में अभियुक्त रोहित कुमार परस्ते को माननीय एडीजे कोर्ट पेंड्रा रोड द्वारा 07 वर्ष का कारावास का सजा सुनाया गया था।

जिसमें माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर से गैर जमानतीय वारंट कई बार जारी किया गया था परंतु उक्त आरोपी लगातार फरार चल रहा था, पुनः माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर से गैर जमानतीय वारंट जारी होने पर उक्त वारंट की तामिली हेतु दबिश देकर आरोपी रोहित कुमार परस्ते को हिरासत में लेकर आज माननीय FTC कोर्ट पेंड्रा रोड में पेश किया गया, जिसे माननीय FTC कोर्ट द्वारा जेल भेज दिया गया है,

उक्त आरोपी के खिलाफ थाना मरवाही में पूर्व में अपराध क्रमांक 66/2010धारा 147,294, 506भादवि, अपराध क्रमांक 75/2014धारा 342,294,506, 323भादवि पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है एवं अपराध क्रमांक 126/2025 धारा 420भादवि के पंजीबद्ध हैं जिसमें भी अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात लगातार फरार चल रहा था जिसमें भी आज गिरफ्तारी की गई है।

उक्त आरोपी के खिलाफ 05बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही धारा 107, 116जाफौ एवं धारा 110जाफ़ौ दर्ज कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, इस प्रकार आरोपी रोहित कुमार परस्ते का आचरण पर किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होने पर वर्ष 2025से गुंडा बदमाश की श्रेणी में लाया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मरवाही निरीक्षक शनिप रात्रे, आरक्षक नारद जगत, मनोज मरावी, अनुरूप पैकरा, अमितेश पात्रे महिला आरक्षक कमलेश जगत का अहम भूमिका है।

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