छत्तीसगढ़

हत्या का आरोपी गिरफ्तार

थाना सीतापुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।

आरोपी पिता द्वारा आवेश मे आकर मृतक का लुंगी से गला दबाकर कारित की गई थीं हत्या।

आरोपी के निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त लुंगी एवं मारपीट की घटना मे प्रयुक्त डाईराड किया गया जप्त।

गंभीर अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार त्वरित कार्यवाही।

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि सूचक शिवशंकर पैकरा साकिन सूर बखरी पारा थाना सीतापुर द्वारा दिनांक 24/04/25 कों थाना सीतापुर आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि सूचक का भाई शिवनारायण पैकरा दिनांक 23/04/25 को शादी में ग्राम करियासूर गया था।

रात्रि डेढ़ से दो बजे कुत्ता के भोकने की आवाज़ सुनकर परिवार के लोग समझे कि शिवनारायण पैकरा घर मे आकर सो गया होगा, शिवनारायण कों घर आकर सोते हुए कोई नहीं देखे हैं, अगले सुबह दिनांक 24/04/25 को शिवनारायण का दोस्त उसे उठाने आया और हिला डुलाकर देखा जो शिवनारायण नहीं उठा फौत हो गया हैं, सूचक के रिपोर्ट पर थाना सीतापुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे मर्ग क्रमांक 74/25 धारा 194 बी.एन.एस.एस. कायम कर जांच मे लिया गया।

दौरान मर्ग जांच मामले मे शव पंचनामा कार्यवाही कर शव का पीएम कराया गया था डॉक्टर साहब द्वारा पीएम रिर्पोट मे मृतक की मृत्यू गला घोटने से होना लेख किया गया हैं, मामले मे मृतक के वारिसानो का कथन लेख कर मामले के संदेही मृतक के पिता राजेन्द्र पैकरा से घटना के सम्बन्ध पुछताछ करने पर बताया कि घटना दिनांक 23/04/25 को शिवनारायण शादी कार्यक्रम से देर रात घर वापस आकर अपनी माँ बहन और पिता से लड़ाई झगड़ा कर रहा था,

जिसे आरोपी पिता बीच बचाव किया था, लड़ाई झगड़ा के डर से शिवनारायण की माँ और बहन घर से भाग गये थे, तब लड़का शिवनारायण आरोपी पिता कों छड मोडने वाला डाईराड से मारपीट कर चोट पहुंचाया था,

तब आरोपी पिता राजेंद्र पैकरा आवेश मे आकर अपने लड़के शिवनारायण के गर्दन कों लुंगी से दबाकर हत्या कारित कर दिया और लड़के के शव को घसीटकर उसके कमरे में खाट में सुला दिया था, आरोपी द्वारा हत्या की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त लुंगी एवं मारपीट की घटना मे प्रयुक्त डाईराड बरामद किया गया हैं,

आरोपी के विरुद्ध थाना सीतापुर मे अपराध क्रमांक 165/25 धारा 103(1) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर मामले के आरोपी राजेंद्र पैकरा आत्मज जगमोहन पैकरा उम्र 60 वर्ष साकिन बखरीपारा सूर थाना सीतापुर कों प्रकरण मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी सीतापुर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह, आरक्षक मनोहर पैकरा, धनकेश्वर यादव, कृष्णा खेस सक्रिय रहे।

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