छत्तीसगढ़

मन्दिर में हुई चोरी के प्रकरण में त्वरित सफलता, 2 विधि विरुद्ध बालक गिरफ्तार

चांदी का छत्र एवं चांदी का मुकुट बरामद

24 घंटे के भीतर कोरिया पुलिस ने चोरी को माल सहित सुलझाया, लगातार अच्छी कार्यवाही

दिनांक 21 सितम्बर 2024 को प्रार्थी मंतोष कुमार द्विवेदी, निवासी महाराणा प्रताप कॉलोनी चरचा, ने थाने में उपस्थित होकर मंदिर में हुई चोरी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया। प्रार्थी ने बताया कि दिनांक 19 सितम्बर 2024 की संध्या, जब वे पूजा करने मंदिर गए, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के चैनल गेट का ताला टूटा हुआ है । भगवान के सिर पर स्थित चांदी का मुकुट और चांदी का छत्र गायब है । किसी अज्ञात चोर द्वारा इन्हें चोरी कर लिया गया है ।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना चरचा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 208/2024 धारा 331(1), 305(d) BNS के तहत मामला दर्ज कर, विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान मुखबीर की सूचना के आधार पर संदेहास्पद विधि विरुद्ध बालक क्रमांक 01 को पूछताछ हेतु बुलाया गया। पूछताछ में उसने मेमोरेण्डम कथन में स्वीकार किया कि घटना के दिन वह अपने साथी विधि विरुद्ध बालक क्रमांक 02 के साथ काली मंदिर के चैनल गेट का ताला लोहे की रॉड से तोड़कर अंदर घुसे और चांदी का मुकुट तथा छत्र चोरी कर लिया। इन वस्तुओं को आपस में बांट लिया गया। दोनों बालकों के मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर चोरी किए गए सामान को घटना स्थल के पास ही छिपाने की जानकारी मिली। पुलिस टीम द्वारा दोनों के द्वारा बताए गए स्थान से चोरी का सामान बरामद कर, गवाहों के समक्ष जप्त कर लिया गया।

इसके पश्चात, दोनों विधि विरुद्ध बालकों की सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार कर, उनके परिजनों को सूचित किया गया एवं न्यायिक रिमाण्ड तैयार कर, उन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ दोनों विधि विरुद्ध बालको को बाल सुधार गृह अंबिकापुर भेजा गया है। इसके अतिरिक्त एक विधि विरूद्ध बालक के विरूद्ध थाना चरचा में पूर्व में चोरी के कुल 03 प्रकरण दर्ज है।

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