छत्तीसगढ़

थाना रामानुजगंज पुलिस द्वारा नशीली पदार्थ सेवन कर वाहन चलाने वाले ट्रक चालक के बिरुद्ध की बड़ी कार्यवाही

Advertisement
Advertisement
Advertisement

आरोपित वाहन क़ो जप्त कर मोटर व्हिकल एक्ट के विभिन्न धारावो के तहत कार्यवाही बाद माननीय न्यायलय रामानुजगंज के द्वारा दी गईं 33500 की आर्थिक दंड

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज श्रीं राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीं शैलेन्द्र पाण्डेय व अनुविभागीय अधिकारी रामानुजगंज श्रीं याक़ूब मैंनन के दिशानिर्देशान मेँ सडक दुर्घटना मेँ अंकुश लगाने शराब पीकर वाहन चलाने वालें चालकों के खिलाफ विधिसम्मत कार्यवाही हेतु समस्त थाना चौकी प्रभारी क़ो निर्देशित किया गया था दिनांक 26/08/2024 क़ो वाहन क्रमांक CG 10 BR 8019 का चालक जो झारखण्ड से छत्तीसगढ़ आ रहा था छत्तीसगढ़ सीमा पर रामानुजगंज आर टी वों बैरियर के पास अपने वाहन क़ो तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुवे प्रतिबंधित मार्ग बस स्टेण्ड रामानुजगंज जैसे सघन रहवासी क्षेत्र मेँ अपने 18 चक्के बड़े ट्रक वाहन क़ो तेज रफ्तार मेँ लाया गया पुलिस के पेट्रोलिंग बल के द्वारा अपनी पहचान बताने के बाद भी वाहन चालक द्वारा अपने वाहन क़ो रोका नही गया !

बाद पुलिस बल व नगरवासियो के सहयोग से वाहन क़ो रुकवाकर पंचानो के समक्ष चालक क़ो हिरासत मेँ लेकर नाम पता पूछताक्ष दौरान चालक अज्ञात मादक द्रव्य अथवा पदार्थ का सेवन करना प्रतीत हुआ जो अपना नाम पुष्पेंद्र गुप्ता पिता इंद्रदत्त गुप्ता जिला सीधी मध्यप्रदेश बताया ! जिसे स्वास्थ्य केंद्र रामनुजगंज के डॉक्टर द्वारा मुलाहिजा बाद इस्तेगासा तैयार कर मोटर व्हिकल एक्ट के विभिन्न धारावो के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया ! माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के बिचारण बाद धारा सदर का अपराध पाए जाने पर 33500 रुपये की राशि से अर्थदंड दिया गया. ! बलरामपुर रामानुजगंज जिला पुलिस समस्त वाहन चालकों से शराब सेवन कर वाहन न चलाने व ऐसे चालक जो शराब पिने के आदि हो उन्हें गाड़ी मालिकों द्वारा वाहन चलाने हेतु न देने की अपिल की है. !

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button