शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकानों की नीलामी पर लगी रोक।

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जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित 5 दुकानों को खुली बोली के माध्यम से दिनांक 24/10/25 दिन शुक्रवार को 12:00 बजे जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के सभा पक्ष में नीलामी किया जाना है ।

जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) के द्वारा नीलामी के लिए 22 शर्तों को उल्लेखित कर सीमित निविदा सूचना प्रकाशित किया गया है जिसे दोमन सिदार आ. भूपदेव सिदार निवासी चिर्रामुडा़ थाना तमनार जिला रायगढ़ के द्वारा कुछ कठोर शर्तों को विधि विरुद्ध समझते हुए  न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ. ग.)के समक्ष चुनौती दिए गई है और पुनरीक्षण  प्रकरण  प्रस्तुत किया गया । पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता श्री राजीव कालिया के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सुनने के पश्चात एवं नियमों के आधार पर न्यायालय के द्वारा दुकानों की नीलामी की अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखे जाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया है ।

जनपद पंचायत के द्वारा नीलामी किए जाने की प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती देने से लाजमी है की जनपद पंचायत धरमजयगढ़ की छवि धूमिल हुई है और मनमाने ढंग से दुकान की नीलामी करने का मकसद भी अधूरा रह गया है और अब दुकान नीलामी की प्रक्रिया में कई जटिलताएं उत्पन हो गई है। जनपद पंचायत मुख्य पालन अधिकारी के द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के वर्गों को दुकान के नीलामी में भाग लेने से रोकने के लिए कठोर से कठोर नियमों को संयोजित किया गया है और मनमाने शर्ते भी लगाई गई है । एक प्रकार से नीलामी की शर्तों को अनुसूचित जनजाति वर्गों के हितों के  विपरीत माना जा सकता है । पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री राजीव कालिया अधिवक्ता के द्वारा पैरवी की जा रही है ।

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