पूर्व वनपाल जगदीश प्रधान रिश्वत मामले में दोषी, 4 साल की सजा

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सुंदरगढ़ विशेष अदालत का फैसला, 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

सुंदरगढ़। ओडिशा सतर्कता विभाग द्वारा रिश्वत मामले में दर्ज किए गए मामले में पूर्व वनपाल जगदीश प्रधान को दोषी करार देते हुए विशेष सतर्कता न्यायालय, सुंदरगढ़ ने 4 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला? पूर्व वनपाल (सेवानिवृत्त) जगदीश प्रधान, रौलडेगा वन अनुभाग, जिला-सुंदरगढ़ पर पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने वन अपराध का मामला दर्ज न करने के लिए शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी और ली। ओडिशा सतर्कता विभाग ने उनके घर की तलाशी के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था।

न्यायिक हिरासत में भेजा गया अदालत के फैसले के बाद दोषी जगदीश प्रधान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां वे अपनी सजा पूरी करेंगे।

पेंशन पर भी गिरेगी गाज ओडिशा सतर्कता विभाग ने बताया कि अब वे प्रधान की पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करेंगे।

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