डी०जे०,ध्वनी विस्तारक यंत्र एवं विवाह घर संचालक की ली गई बैठक

1 Min Read

कोलाहल अधिनियम का पालन न करने पर की जायेगी सख्त कार्यवाही

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का कड़ाई से किया जाये पालन, उल्लंघन करने पर चुकाना पड़ेगा भारी जुर्माना

सूरजपुर @कौशलेन्द्र यादव । एसडीएम श्रीमती शिवानी जायसवाल की अध्यक्षता में अनुविभाग सूरजपुर अंतर्गत आने वाले डी०जे० संचालक, ध्वनी विस्तारक यंत्र संचालक एवं विवाह घर संचालको का जनपद पंचायत सूरजपुर के मिटिंग हॉल में बैठक का आयोजन किया गया था।

जिसमें उपस्थित संचालकों को माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिशा निर्देशों के संबंध में जानकारी दिया गया तथा उन्हें शहर के विभिन्न क्षेत्र जैसे- औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय ध्वनि विस्तारक यंत्र की रखे जाने वाली सीमा की जानकारी दिया गया

तथा नियमों का पालन करने की समझाईश दी गई और उन्हें सचेत भी किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर उन पर दंडात्मक कार्यवाही के साथ कोलाहल अधिनियम के तहत एफआईआर एवं डीजे साऊंड सिस्टम की जप्ती कार्यवाही की जायेगी ।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *