अवैध निर्माण पर नकेल: आरएमसी ने सख्त नियम लागू किए, बिजली-पानी कनेक्शन के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र अनिवार्य

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राउरकेला नगर निगम (आरएमसी) ने अवैध निर्माण रोकने और शहर को सुनियोजित बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब सभी नए आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र (OC) अनिवार्य होगा। यह नियम मौजूदा भवनों पर भी लागू होगा।

1 फरवरी 2025 से लागू होंगे नए नियम
सुंदरगढ़ जिला कलेक्टर मनोज सत्यवान महाजन के निर्देश पर यह नियम 1 फरवरी 2025 से प्रभावी हो गया है। सभी नए निर्माणों के लिए आरएमसी के नियोजन विभाग से भवन योजना की स्वीकृति आवश्यक होगी। निर्माण पूर्ण होने के बाद ही अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।

बिजली-पानी कनेक्शन और लाइसेंस के लिए OC अनिवार्य
आरएमसी आयुक्त आशुतोष कुलकर्णी ने स्पष्ट किया कि बिना अधिभोग प्रमाण पत्र के बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। बिजली प्रदाता टीपीडब्ल्यूओडीएल और पानी प्रदाता वाटको को नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, बिना OC के किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को वाणिज्यिक लाइसेंस या खाद्य सुरक्षा परमिट जारी नहीं किया जाएगा। यह नियम पुरानी इमारतों पर भी लागू होगा।

अनधिकृत निर्माणों पर होगी कड़ी कार्रवाई
आरएमसी आयुक्त ने सभी बिल्डरों और संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे निर्माण शुरू करने से पहले आरएमसी से भवन योजना की स्वीकृति प्राप्त करें। स्वीकृत योजना से कोई भी विचलन पाए जाने पर बिजली और पानी कनेक्शन से वंचित कर दिया जाएगा।

ओडिशा सरकार के 2020 नियोजन नियम और सुप्रीम कोर्ट का आदेश
ओडिशा सरकार ने 2020 में नियोजन नियम लागू किए थे, जिसके तहत स्वीकृत योजना और OC के बिना निर्मित भवनों को आवश्यक सेवाओं से वंचित करने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भी अनधिकृत इमारतों को बिजली और पानी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।

आरएमसी के इन सख्त कदमों का उद्देश्य राउरकेला को एक सुनियोजित और टिकाऊ शहर के रूप में विकसित करना है।

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