आरोपी- अभिषेक मिश्रा पिता सुनील मिश्रा उम्म्र 34 वर्ष निवासी केदारपुर मट्ठी रोड़ अम्बिकापुर सरगुजा छ.ग.

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अपराध क्रमांक 73/2025 धारा- 74 बी.एन.एस, 7,8 पॉक्सो एक्ट

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामाधार सिंह पिता गणेश सिंह उम्र 52 वर्ष प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कुसमी के द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कुसमी में कार्यरत अतिथि शिक्षक (संगीत) अभिषेक मिश्रा के द्वारा स्कूल के ही नाबालिक छात्राओं के साथ अनुचित तरीके से बैड टच करते हुये एवं अनुचित तरीके से बात चीत कर छेड़छाड़ करने के संबंध में लिखित आवेदन पेश करने पर थाना कुसमी में अपराध क्रमांक 73/2025 धारा- 74 बी. एन. एस. 7,8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान पाया गया कि मामले के आरोपी- अभिषेक मिश्रा पिता सुनील मिश्रा उम्म्र 34 वर्ष निवासी केदारपुर मट्ठी रोड़ अम्बिकापुर सरगुजा छ.ग. द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परिसर में अध्ययनरत् छात्राओं के साथ छेड़खानी करने का अपराध सबुत पाये जाने पर दिनांक 28.08.2025 को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) रामानुजगंज के न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है।

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